दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में एडीजे नेपालसिंह ने आरोपी प्रवीण जोसेफ पुत्र जोसुफ अब्राहम हाल सालासर को तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अपर लोक अभियोजक एड. सूरजमल यादव ने बताया कि पीड़िता ने 04 फरवरी 2013 को सालासर थाने में रिपोर्ट दी कि उसके पति का नौ साल पहले स्वर्गवास हो गया था। वह स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के पद पर पीएचसी दूर्ग के अधीन उप. स्वा. केन्द्र सहनवा में कार्यरत है। अखबारों में शादी के लिए विज्ञापन आने पर उसकी बड़ी बहन ने बताया कि लड़का केरल साइड का ईसाई है। पीड़िता की बहन द्वारा बात करने पर लड़के ने एक्स आर्मी होना व गृहमंत्रालय में भी कार्य किया होना बताया।
उसके बाद लड़का देखने आया तो उसने बताया कि सालासर में उसका 40 लाख का मकान है तथा वह वर्कशॉप में मैनेजर की नौकरी पर है। उसके बाद पीड़िता अपना इलाज करवाने उदयपुर गई तो वहां आकर उसने पीड़िता के साथ फोटों खिंचवाने के बाद उसे सालासर आने को कहा। सालासर आने पर दो जने सुजानगढ़ में मिले। पूछने पर उसने बताया कि रिश्तेदार व बच्चे घर पर हैं। घर पर पंहूचने पर उसने सामान कमरे से बाहर रखवा दिया तथा कमरे को अन्दर से बंद कर दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि किसी तरह वह वहां से बचकर बाहर आकर सालासर थाने फोन करवाया।
तब पुलिस आकर उसे ले आर्ई और थाने में उसे ओढ़ने के लिए कम्बल दिया गया तथा वहां पर उसने अपने शरीर पर लगे कीचड़ एवं गोबर को धोया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करने के बाद चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों को परीक्षित करवाया। एडीजे नेपालसिंह ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद आरोपी प्रवीण जोसेफ पुत्र जोसुफ अब्राहम हाल सालासर को दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में भादंस की धारा 376/511 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसी प्रकार भादंस की धारा 323 में एक वर्ष का कारावास एवं एक हजार रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया। जुर्माना नहीं चुकाने पर एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी पीपी एड. सूरजमल यादव ने की।