
सालासर थाने के हिस्ट्रीशीटर बहादूरसिंह फरारी प्रकरण में न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट को सन्तोषजनक नहीं मानते हुए स्वयं मॉनिटरिंग करने का निर्णय लेते हुए चूरू पुलिस अधीक्षक को प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार को सीलबंद लिफाफे न्यायालय में पेश करने के आदेश दिये हैं। मामले के सामाजिक खतरे को ध्यान में रखते हुए एक आम नागरिक ने नौ जुलाई को न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों एवं आदेशों का हवाला बहादूरसिंह फरारी प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए न्यायालय से मॉनिटरिंग करने का अनुरोध किया गया था।
न्यायालय ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए जांच अधिकारी को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये थे। जिनकी पालना में जांच अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक हेमाराम चौधरी की ओर से 13 जुलाई को प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट पर असन्तोष व्यक्त करते हुए स्वयं मॉनिटरिंग करने का निर्णय करते हुए आदेश में लिखा कि फरार आरोपी बहादूरसिंह गम्भीर प्रवृति का सजायाफ्ता अपराधी है, जिससे समाज को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस प्रकरण की न्यायालय द्वारा मॉनिटरिंग करना न्यायोचित है।
यह है प्रकरण
ज्ञात रहे कि 4 जुन 014 को बीकानेर जेल में बंद सालासर थाने का हार्डकोर अपराधी बहाूदरसिंह सीकर न्यायालय में पेशी भुगतने के बाद वापस बीकानेर जेल जाते समय अपने साथी राजेन्द्रसिंह फौजी की मदद से हथकड़ी सहित पुलिस की एसएलआर लेकर फरार हो गया था। जिसे पुलिस आज तक नहीं ढुंढ़ पाई है।
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