स्थानीय नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी डा. भगवानसिंह राठौड़ ने नियमन के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भुमि पर बसी आवासीय कॉलोनी प्रगति नगर, शिव बाड़ी, राजीव गांधी कॉलोनी, सालासर चुंगीनाका क्षेत्र की कॉलोनियों का ले-आऊट प्लान स्वीकृत होकर प्राप्त हो चूका है। इसलिये उक्त कॉलोनियों के भुखण्ड धारक अपने-अपने कब्जों का नियमन के लिए नगरपालिका कार्यालय या शिविर में निर्धारित फार्म प्राप्त कर तत्काल पत्रावली जमा देंवे, ताकि पालिका द्वारा समय पर निस्तारण कर भू आवंटन पत्र जारी किया जा सके। ईओ ने बताया कि जो भुखण्ड धारी ने अपनी जमीन का नियमन नहीं करवायेगा, उसके विरूद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत बेदखली की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
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