विद्युत विभाग को 38 लाख रूपये मय ब्याज चुकाने के आदेश

विद्युत करंट से मौत होने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को परिवादी को 38 लाख रूपये मय ब्याज चुकाने के आदेश दिये। जानकारी के अनुसार कर सलाहकार एड. नेमीचंद सांखला का सरकारी अस्पताल के पास स्थित लड़ा कॉम्पलैक्स में कार्यालय है। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण करंट आने से एड. नेमीचंद सांखला का निधन हो गया। जिस पर उनके पिता दुर्गालाल सांखला, माता, पत्नी, पुत्र व पुत्री ने फेटल एक्सीडेंट एक्ट के तहत 11 मार्च 2015 को न्यायालय में वाद दायर किया।

जिसमें दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात एडीजे रामपाल जाट ने एड. नेमीचंद सांखला के परिजनों को 38 लाख 23 हजार रूपये दावा दायर करने की दिनांक से भुगतान करने की दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिये हैं। परिवादी दुर्गालाल सांखला की ओर से एड. विनोद सोनी एवं एड. बुद्धिप्रकाश प्रजापत ने संयुक्त रूप से पैरवी की है। ज्ञात रहे कि 16 जुलाई 2013 को विद्युत करंट से कर सलाहकार एड. नेमीचंद सांखला का निधन हुआ था।

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