
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर अब जुर्माना लगेगा। नगरपरिषद आयुक्त बसन्त कुमार सैनी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश की धारा 9 के तहत सार्वजनिक स्थानों एवं कार्य स्थलों पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने होने पर 200 रूपये, दुकानदार द्वारा बिना फेस मास्क या बिना फेस कवर के व्यक्ति को सामान बेचने पर पांच सौ रूपये, पान, गुटका या तम्बाकू बेचने पर एक हजार रूपये, सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बना कर नहीं रखने पर 100 रूपये, प्रवासियों द्वारा 14 दिन के क्वारंटीन की शर्तों का उल्लंघन करने पर एक हजार रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा। सैनी ने बताया कि इसके लिए नगरपरिषद द्वारा सहायक अभियन्ता दिलीपसिंह, सहायक लेखाकार भंवरलाल मेघवाल, कनिष्ठ अभियन्ता विकास मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता विक्रम जोरवाल की ड्यूटी लगाई गई है।