अवैद्य शराब के मामले में अग्रिम जमानत खारिज

अवैद्य शराब के मामले में एडीजे रामपाल जाट ने विडियो कॉल के जरिये सुनवाई करते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक एड. करणीदान चारण ने बताया कि 28 अपे्रल 2020 की मध्य रात्री को न्यामा की रोही में एस्सार पैट्रोल पम्प के पीछे बाटड़ानाऊ की ओर से बोलेरो पिक-अप आ रही थी।

सालासर पुलिस को देख कर उसमें सवार व्यक्ति गाड़ी को भगाने लगा और पुलिस द्वारा घेराव करने पर गाड़ी छोड़ कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया। पुलिस ने पिक-अप की तलाशी ली तो उसमें रखे 18 कार्टूनों में देशी शराब 864 पव्वे के थे। प्रकरण में आरोपी अमरचंद पुत्र रामकुमार जाट निवासी सालासर के खिलाफ न्यायालय में लम्बित पूर्व के तीन प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामपाल जाट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी। प्रकरण में ई मेल के जरिये अग्रिम जमानत आवेदन आरोपी की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिसमें मेल के जरिये ही केस डायरी प्रस्तुत की गई तथा विडियो कॉल के जरिये बहस सुनी गई।

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