गोपालपुरा रोड़ स्थित श्याम भोग आटा मिल पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर कार्यवाही की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदनलाल बाजिया ने बताया कि मिल की जांच करने पर सामने की आया कि आटा पैकिंग करने के लिए काम में लिए जा रहे थैलियां इसकी नहीं होकर अन्य आटा मिल के नाम से पाई गई, जिन पर डेट आदि नहीं होने पर सील कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
श्याम भोग के नाम से लाइसेंस जारी है, लेकिन राधे भोग के नाम से पैकिंग कर बिक्री कर रहा है। बाजिया ने बताया कि थैलों पर लाइसेंस नम्बर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नम्बर नहीं लिखे हुए थे। जिस पर मिल मालिक महेश कुमार पुत्र रामप्रसाद नाई को नोटिस दिया गया है। बाजिया ने बताया कि मिल मालिक ने बताया है कि उसने लाइसेन्स नवीनीकरण करवाने के लिए आवेदन कर रखा है। जांच के दौरान आटे का सैम्पल लेकर जांच के लिए भेजा गया है।