आपदा नियंत्रण विभाग ने दिए 312.17 करोड़ रुपए

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मंत्री मा. भंवरलाल मेघवाल के प्रयासों से कॉविड-19 जैसी भीषण आपदा की रोकथाम एवं बचाव के लिए 312.17 करोड की राशि जारी की गई है। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दी गई 248.37 करोड़ रुपये एवं जिला कलक्टरों को दी गई 63.8 करोड रुपये की राशि शामिल है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने बताया कि लेबोरेट्री, वेंटिलेटर एवं अन्य मेडिकल उपकरण हेतु मार्च 2020 माह में 62.15 करोड एवं माह अप्रैल 2020 में 149.12 करोड रूपये राज्य के सभी 13 मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के लिये सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को आवंटित की गई है।

मास्क एवं पीपीई किट एवं अन्य सामग्री क्रय करने हेतु माह मार्च 2020 में 2.10 करोड एवं माह अप्रैल 2020 में रैपिड टेस्टिंग किट्स क्रय करने हेतु 35 करोड की राशि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को आंवटित की गई है। जिला कलक्टरों को राज्य में संचालित समस्त कोरेंटाईन केन्द्रों तथा राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों हेतु अस्थायी आवास, भोजन, कपडे, मेडिकल सुविधा तथा संदिग्धों की जांच व स्क्रीनिंग तथा कोविड-19 की रोकथाम में लगे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मियों एवं सफाई कर्मियों की निजी सुरक्षा के उपकरण इत्यादि के लिए माह मार्च 2020 में 8.70 करोड, निर्बन्ध कोष के लिए 4.10 करोड एवं अप्रैल 2020 में 51.009 करोड की राशि आवंटित की जा चुकी है। इस प्रकार समस्त जिला कलक्टरों को कुल 63.8 करोड की राशि जारी की जा चुकी है।

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं लॉकडाउन की पालना हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अनुसार सभी नागरिकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, जिसकी पालना नही करने पर 1 साल की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। सभी मकान मालिकों को पाबन्द किया गया है कि सभी डाक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ एवं मेडिकल टेक्निशियन, श्रमिकों एवं मजदूरों से जबरन मकान खाली नही करवाया जाए। राज्य सरकार कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव हेतु संवदेनशील है।

टिड्डी प्रभावित 08 जिले बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, पाली व सिरोही एवं सूखे से प्रभावित 04 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, हनुमानगढ़ में पशुओं के संरक्षण हेतु पशु शिविर खोले जाने एवं अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराये जाने तथा सूखा प्रभावित जिलों को आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन के निर्देश भी जिला कलक्टर को दिये गये हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने आमजन से अपील है कि लॉकडाउन के निर्देश का पालन करें, सोशियल डिस्टेंस का पालन करें एवं बिना मास्क घर बाहर नहीं निकलें।

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