
आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी। अपर लोक अभियोजक एड. करणीदान चारण ने बताया कि अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामपाल जाट ने अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी रामदेव पुत्र सांवरमल मेघवाल निवासी जोगलिया के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
एड. चारण ने बताया कि आरोपित द्वारा बार-बार अपनी पत्नी को शारीरिक व मानसिक रूप से दुष्प्रेरित करने के परिणाम स्वरूप मृतका ने कुण्ड में कूद कर आत्महत्या कर ली। आरोपी ने बिना पोस्टमार्टम करवाये उसका अंतिम संस्कार दिया था। प्रकरण छापर थाने में दर्ज है।