उज्जवला योजना के नाम पर गैस सिलेण्डर उठा कर सरकार के साथ ठगी करने, चैक चोरी करने एवं मजदूरी नहीं देन का मामला स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। एसीजेएम न्यायालय में पेश किये गये इस्तगासे के आधार पर दर्ज एफआईआर की कॉपी के अनुसार हरलाल पुत्र सीताराम जांगीड़ निवासी संगरिया हाल सुजानगढ़ ने रिपोर्ट में फरवरी 2017 में देवीसिंह भाटी पुत्र रतनसिंह भाटी निवासी भारत रतन स्टार सिटी गैस एजेन्सी तारानगर के खिलाफ परिवादी ने अपने घर से ओबीसी बैंक संगरिया का हस्ताक्षरित एक खाली चैक चोरी करने, चैक को बाउंस करवाने का षडय़ंत्र रचने और उलहाना देने पर चैक वापस नहीं लौटाने के आरोप के साथ ही घर-घर जा कर गैस सिलेण्डर निरीक्षण कार्य करने तथा जनवरी 2017 से दिसम्बर 2018 तक पांच प्रतिशत कमीशन पर इण्डेन व भारत गैस के सिलेण्डरों को सुजानगढ़, रतनगढ़, बीदासर, डीडवाना इत्यादी स्थानों पर सप्लाई करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है।
एफआईआर में बताया गया है कि सप्लाई के दौरान एकत्रित कुल राशि 8,47,200 रूपये समय-समय पर विभिन्न बैंकों के खातों के माध्यम एवं विभिन्न ट्रक ड्राईवरों के माध्यम से नकद राशि के द्वारा देवीसिंह को भिजवाई गई। जिसका हिसाब कर मजदूरी व कमीशन पेटे 42,360 रूपये की मांग की गई तो उसने इंकार करते हुए घर से लाये गये चैक को बैंक से अनादरण करवा कर मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी। एफआईआर में बताया गया है कि देवीसिंह ने षडय़ंत्र रच कर भारत रतन स्टार सिटी गैस एजेन्सी तारानगर के साथ मिल कर फर्जी एस वी जारी कर प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों लिए संचालित उज्जवला योजना के नाम पर गैस सिलेण्डर उठा कर सरकार के साथ ठगी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।