दो जनों के मध्य न्यायालय में चल रहे प्रकरण को लेकर एक पक्ष ने साण्डवा थानाधिकारी मनोज कुमार की जिला पुलिस अधीक्षक चूरू से शिकायत की है। शिकायतकर्ता नोपाराम पुत्र मोहनराम निवासी दुदोली तहसील डीडवाना हाल कातर छोटी ने एसपी चूरू को भेजे शिकायती पत्र में लिखा है कि उसकी कातर छोटी में बीज भण्डार की दुकान है। जिसे लेकर उपखण्ड न्यायालय बीदासर एवं एडीजे न्यायालय सुजानगढ़ में वादविचाराधीन है। शिकायत में बताया गया है कि 28 जुन को साण्डवा थानाधिकारी मनोज कुमार ने फोन कर उसे थाने बुलाकर दो दिन में दुकान खाली कर तुलछाराम व मनीराम को दुकान का कब्जा सौंपने को कहा।
29 जुन की रात्री को करीब 12 बजे 8-10 गाडिय़ां बिना नम्बरी दुकान के आगे आकर रूकी, जिनमें 60-70 आदमी थे, जिनके हाथों में लाठियां, सरिये आदि थे। मनीराम, विजयपाल, भींवाराम, भंवरलाल, तुलछाराम में से किसी ने हवाई फायर कर तुरन्त ही दुकान खाली कर नहीं जाने पर जान से मारने की धमकी देने तथा दुकान के ताले तोड़कर सामान बिखरेने व गाडिय़ों में डालने, काउण्टर व लैपटॉप तोडऩे, गल्ले से 80 हजार रूपये निकालने, गंदी भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए विरोध करने पर छत पर आकर पत्नी के साथ अश्लील हरकत करने व पलंग आदि फेंकने का आरोप लगाया है।
शिकायत में बताया गया है कि घटना के दो घंटे बाद यही लोग साण्डवा थानाधिकारी मनोज कुमार एवं दो महिला कांस्टेबलों व सिपाही के साथ आये व दुकान में जबरन प्रवेश करवाने का प्रयास किया गया। थानाधिकारी पर पद का दुरूपयोग कर जबरन कब्जा करवाने, दुकान में तोडफ़ोड़ करवाने, सीसीटीवी की केबल काटने व धारा 151 में गिरफ्तार कर दुकान पर कब्जा करवाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए परिवादी ने जान माल की सुरक्षा की मांग की है।