अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषमुक्त करार देते हुए बरी करने के आदेश दिये। प्रकरणानुसार प्राथिया ने वृत क्षेत्र के सालासर थाने में दिनांक 28 अप्रेल 14 को आरोपी महेश कुमार निवासी भीमसर के खिलाफ दुष्कर्म करने के आरोप का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में उक्त घटना से आठ माह पूर्व पीडि़ता अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी आरोपी महेश कुमार उसके घर पर आया और पीडि़ता के बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर पीडि़ता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
इसके पश्चात आरोपी ने किसी को बताने पर बदनामी का भय दिखाते हुए बच्चों को जान से मारने व फोटो खींच कर गांव में चिपकाने की धमकी देकर लगातार आठ महीने से दुष्कर्म करने का पीडि़ता ने आरोप लगाया था। आरोपी 22 अप्रेल 14 को रात साढ़े 11 बजे पीडि़ता के घर पर आया और पीडि़ता के साथ दुष्कर्म करने लगा, पीडि़ता के चिल्लाने पर सास, बहन, लडक़ा व पति जाग गये और इनको देखकर आरोपी पीडि़ता को धमकी देकर मौके से फरार हो गया। इस प्रकरण में आरोपी का चालान भादंस की धारा 450, 376 में न्यायालय एसीजेएम में पेश किया गया। उक्त प्रकरण में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजानगढ़ के समक्ष आरोपी के विरूद्ध भादंस की धारा 450 व 376 के तहत आरोप तय किये गये।
न्यायालय ने उक्त मामले के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 13 गवाह पेश किये गये। एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में 13 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। आरोपी की ओर से दो दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित किये गये। आरोपी के वकील एड. रमेश गुलेरिया ने 16 नजीर पेश की। न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद एड. रमेश गुलेरिया के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी महेश कुमार को दोषमुक्त करार देते हुए बरी करने के आदेश दिये।
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