अवमानना के आरोपी तत्कालीन एक्सईएन सहित दो जनों को एडीजे न्यायालय ने आरोप मुक्त किया है। एड. सूर्यप्रकाश स्वामी ने बताया कि 20 सितम्बर 09 को पुखराज व चुन्नीलाल पुत्रगण गंगाराम माली निवासीगण सुजानगढ़ द्वारा मूल वाद के साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें अधिशाषी अभियन्ता शंकरलाल इंदलिया व सहायक अभियन्ता पूर्णाराम के खिलाफ ठेकेदार जयप्रकाश बगड़ा से अपने पिता गंगाराम के कब्जा व काश्त उपयोग खेत खसरा नं. 65/1750 तादादी 10 बिस्वा व खसरा नं. 265/1748 तादादी दो बीघा आठ बिस्वा में से खसरा नं. 265/1748 में गिट्टी डलवाने तथा न्यायालय के आदेश के बावजूद नहीं हटाने का आरोप लगाया गया। जिस पर एडीजे न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों एवं तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक्सईनएन शंकरलाल इंदलिया व पूर्णाराम के खिलाफ अवमानना के आरोप को खारिज कर दिया।