ग्यारह चोरियों के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी सुखदेव स्वामी का जमानत आवेदन न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अपर लोक अभियोजक कुंभाराम आर्य ने बताया कि एडीजे अजय कुमार भोजक ने मंगलवार को ये फैसला दिया है। इसी प्रकार चैन स्नेचिंग के आरोपी भवानीसिंह निवासी मोबासर बास डूंगरगढ़ का भी जमानत आवेदन खारिज किया गया है। इसी प्रकार गलत सीमांकन करने के आरोपी तत्कालीन हल्का पटवारी हरीराम जाट की भी अग्रिम जमानत न्यायालय ने खारिज कर दी है।