फिरौती मामले में आनन्दपाल के गुर्गे सहित दो बरी

फिरौती के मामले एसीजेएम न्यायालय ने आनन्दपाल के गुर्गे सहित दो जनो को बरी कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 जनवरी 16 को मो. बिलाल पुत्र रमजान लीलगर निवासी ईंयारा ने सुजानगढ़ थाने में आनन्दपाल के गुर्गे विजय माण्डिया व सहयोगी कुलदीप वीर पर पांच लाख रूपये की फिरौती के आरोप का मामला दर्ज करवाया था। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों के बयान कलमबद्ध किये गये। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में विजय माण्डिया एवं कुलदीप वीर को बरी कर दिया। विजय माण्डिया को न्यायालय में पेश करने के दौरान न्यायालय परिसर में भारी पुलिस जाप्ता तैनात था। न्यायालय में एड. रमेश गुलेरिया व भंवरलाल कुचेरिया ने पैरवी की।

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