जिला मुख्यालय स्थित कोतवाली पुलिस थाना में सुजानगढ़ निवासी जगदीश प्रसाद जोशी ने विधायक खेमाराम मेघवाल के भाई सीताराम सहित चार जनों के खिलाफ जमीन हड़पने के उद्देश्य से फर्जी संस्था बनाने के आरोप का मामला दर्ज करवाया है। कोतवाली थाना पुलिस चूरू में दर्ज एफआईआर के अनुसार जगदीश प्रसाद पुत्र रामकुमार जोशी निवासी सुजानगढ़ ने रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र माली, बालचन्द पुत्र हुकमाराम कुम्हार, श्रीराम पुत्र दौलाराम मेघवाल व सीताराम पुत्र लालूराम मेघवाल सभी निवासीगण सुजानगढ़ के खिलाफ सीजेएम चूरू में इस्तगासा पेशकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि मुस्तगिस के पिता रामकुमार जोशी ने 12 सितम्बर 1960 को रामू पुत्र हरिदास स्वामी से खसरा नं. 84 खतौनी संख्या 36 खेवट संख्या 1 तदादी 26 बीघा 5 बिस्वा रोही सुजानगढ़ में से एक बीघा भुमि जरिये रजिस्टर्ड बैनामा रिहायश हेतू मकान बनाने के लिए खरीदी थी।
हनुमान भगत होने के कारण रामकुमार ने जमीन का नाम हनुमान वाटिका रखते हुए एक प्याऊ का निर्माण करवाया तथा रिहायश के लिए मकान, कुण्ड आदि की इजजात तत्कालीन पंचायत से इजाजत तामिर लेकर बनवाये। 18 मई 1973 को रामकुमार का देहान्त होने के पश्चात विरासतन जमीन पुत्र जगदीशप्रसाद एक बीघा भूमि का खातेदार हो गया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि हनुमान वाटिका शब्द का दुरूपयोग करने एवं प्रार्थी की जमीन हड़पने के उद्देश्य से रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र माली, बालचन्द पुत्र हुकमाराम कुम्हार, श्रीराम पुत्र दौलाराम मेघवाल व सीताराम पुत्र लालूराम मेघवाल सभी निवासीगण सुजानगढ़ ने साजिश रच कर सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां चूरू के यहां हनुमान वाटिका के नाम से संस्था का पंजीयन करवा लिया। पंजीयन में हनुमान वाटिका का पता ठिकाना व खसरा नं. इत्यादी कुछ भी नहीं लिखा। रिपोर्ट में बिना स्वामित्व, गलत पता एवं लोकेशन दिखाकर दिनांक 7 अप्रेल 2005 को हनुमान वाटिका सालासर रोड़ सुजानगढ़ का फर्जी पंजीयन करवा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।