
स्थानीय अभिभाषक संघ एवं वादियों तथा परिवादियों के लम्बे संघर्ष की जीत हुई है। एनडीपीएस एक्ट के मुकदमों की सुनवाई अब रतनगढ़ के स्थान पर सुजानगढ़ में होगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने गत 16 मई को एक अधिसूचना जारी की है। अभिभाषक संघ अध्यक्ष एड. अशोक कुमार पारीक ने बताया कि राज्यपाल के प्रमुख शासन सचिव मनोज कुमार व्यास द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अर्न्तगत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से सुजानगढ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय को एनडीपीएस एक्ट की सुनवाई का अधिकार दिया है।
पारीक ने बताया कि इससे पूर्व सुजानगढ़ क्षेत्राधिकार के एनडीपीएस एक्ट के मुकदमें रतनगढ़ न्यायालय में विचाराधीन थे, जिनकी अब सुजानगढ़ एडीजे न्यायालय द्वारा सुनवाई की जायेगी। पारीक ने बताया कि इस सम्बन्ध 2007 से संघ द्वारा विभिन्न स्तर पर ज्ञापन आदि देकर बार-बार मांग उठाई जाती रही है। जिस पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने से बार संघ, वादियों एवं परिवादियों की जीत हुई है तथा रतनगढ़ आने-जाने के समय, श्रम व धन की बचत होगी। पारीक ने बताया कि संघ द्वारा सुजानगढ़ में सब जेल की मांग भी लगातार की जा रही है। सुजानगढ़ में सब जेल होने से बंदियों को लाने, ले जाने में लगने वाले समय, श्रम व सुरक्षा एवं धन की बचत होगी, साथ ही इसका स्थानीय स्तर पर भी लाभ मिलेगा।