विद्युत बिलों में लाखों रूपये की राशि का गबन करने के आरोपी ई-मित्र संचालक पिता-पुत्रों की जमानत अर्जी शनिवार को एडीजे ने खारिज कर दी। पीपी एड. कुम्भाराम आर्य ने बताया कि विद्युत बिलों की राशि का गबन करने के आरोपी सुरेन्द्रसिंह, राजेन्द्र एवं इनके पिता रतनसिंह पुत्र सांवतसिंह की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेपालसिंह ने शनिवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी। एड. आर्य ने बताया कि इस मामले में एक अन्य आरोपी अरूण पुत्र जगदीश माली की जमानत अर्जी भी शुक्रवार को न्यायालय ने खारिज कर दी थी। आरोपियों पर अपनी ई मित्र फर्म कंचन एंटरप्राइजेज के माध्यम से 2293 विद्युत उपभोक्ताओं के उनचास लाख अठारह हजार दो सौ इक्यावन रूपये का गबन कर लिया था। जिसकी एफआईआर अरूण पुत्र हुलासचन्द शर्मा ने बीदासर थाने में दर्ज करवाई थी।