जिला कलेक्टर अर्चनासिंह के आदेश पर बुधवार देर शाम ग्राम ठरड़ा में गोचर पर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम ठरड़ा की गोचर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर चल रहे विवाद में जिला कलेक्टर अतिक्रमण मानते हुए गत १५ अ1टूबर को अतिक्रमी की अपील को खारिज कर दी थी। अपील खारिज होने के बाद गिरदावर शिवकुमार शर्मा एवं पटवारी लक्ष्मण मीणा ने बुधवार देर शाम दो जेसीबी मशीन लगाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई, जो समाचार लिखे जाने तक जारी थी।
जिला कलेक्टर न्यायालय चूरू से प्राप्त आदेश की प्रति के अनुसार गजराज पुत्र मोहनलाल जैन निवासी सड़ू हाल सुजानगढ़ ने जिला कलेक्टर के समक्ष तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अपील की थी। जिस पर जिला कलेक्टर अर्चनासिंह ने सुनवाई के दौरान दोनो पक्षों को सुनते हुए गजराज जैन की अपील को खारिज कर दिया था। आदेश की प्रति के अनुसार पटवारी हल्का बोबासर बीदावतान ने ९ सित6बर २०१४ को तहसीलदार सुजानगढ़ के समक्ष रिपोर्ट पेश की कि गजराज पुत्र मोहनलाल जैन निवासी सड़ू हाल सुजानगढ़ जिला चूरू ने रोही ग्राम ठरड़ा के खसरा नं. ११४ के कुल रकबा ५.०८ बीघा गैर मुमकिन गोचर में से ११ बिस्वा भूमि पर प1की चारदिवारी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की १९५६ की धारा ९१ के अर्न्तगत प्रकरण दर्ज कर गजराज को नोटिस देकर जवाब तलब किया।
जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने २१ अप्रेल २०१५ को दिये अपने निर्णय में अतिक्रमण मानते हुए गजराज को अतिचारी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल करने तथा अतिक्रमण करने के जुर्म में राजस्व लगान ७० रूपये प्रति बीघा की दर से ५० गुणा २० रूपये तावान से दण्डित करने के आदेश दिये। जिसके खिलाफ गजराज ने जिला कले1टर के समक्ष ७ मई २०१५ को अपील की। जिसकी सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर अर्चनासिंह ने गोचर भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए अपील को खारिज कर दिया। अपील खारिज होने के बाद बुधवार शाम को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई।