स्थानीय मोटर दुर्घटना वाद न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौत पर ट्रक चालाक एवं बीमा कम्पनी के विरूद्ध क्लेम याचिकाओं का फैसला सुनाते हुए दुर्घटना में मारे गए छह जनों के परिजनो को क्लेम के रूप में एक करोड पैंतीस लाख चौरासी हजार दो चौतीस रूपये देने के आदेश दिया है। एडवोकेट दिनेश गोदारा एवं जगवीर गोदारा ने बताया कि ३०0 अप्रेल २०१२ को राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति डुडी निवासी सीतसर तहसील रतनगढ अपने रिश्तेदार हरदयालसिंह पुत्र किसनाराम निवासी बीकमसर तहसील फतेहपुर व अपने गांव के रिछपालसिंह पुत्र लादूराम, भागीरथ पुत्र पुराराम, मदनलाल पुत्र रिडूराम व भूराराम पुत्र दुलाराम के साथ सफारी कार संख्या आर जे १० 0यू ए २१५१ से ग्राम चारियां में शादी में शामिल होकर वापस सीतसर आ रहा था।
सालसार – रतनगढ मार्ग पर खुडी व शोभासर के बीच पंहूचने पर सामने रतनगढ की तरफ से आ रहे ट्रक संख्या आर जे ०७ जीबी ९१९४ के चालक रतनसिंह ने अपने वाहन को बहुत ही तेज गति गफलत व लापरवाही पूर्वक लहराते हुए चलाकर सफारी के गलत दिशा में आकर सामने से जोरदार टक्कर मारी। जिससे राजेन्द्र प्रसाद सहित सफारी सभी छह जनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। एडवोकेट जगवीर गोदारा ने बताया सभी मृतकों के वारिसों ने अपने अधिवक्ता के जरिये मोटर दुर्घटना वाद न्यायालय सुजानगढ में ट्रक चालक, मालिक व बीमा कपनी के विरूद्ध क्लेम याचिकायें पेश की।
जिस पर न्यायाधीश नेपालसिंह ने सभी प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व प्रार्थीगण के एडवोकेट की दलीलों को मानते निर्णय दिया कि राजेन्द्र प्रसाद की मृत्यु पर ४४ लाख ११ हजार नौ सौ, हरदयालसिंह की मृत्यु पर २७ लाख ३५ हजार, रिछपालसिंह की मृत्यु पर २८ लाख ५ हजार ९०४, भाीगरथ की मृत्यु पर १४ लाख २८ हजार ८५०, मदनलाल की मृत्यु पर १८ लाख ५३ हजार ५८०, भूराराम की मृत्यु पर ३ लाख ४९ हजार रूपये देने का निर्णय दिया। निर्णय में उक्त भुगतान क्लेम प्रस्तुत करने की दिनांक २१ अगस्त २०१२ से वसूली तक ६ प्रतिशत वार्षिक दर साधरण ब्याज सहित प्रार्थीगण को करने का आदेश ट्रक संख्या आर जे ०७ जीबी ९१९४ की बीमा कम्पनी दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स क6पनी को दिया है। सभी प्राथीगण की और पैरवी एडवोकेट दिनेश गोदारा व जगवीर गोदारा ने की ।