मारपीट के मामले में एडीजे नेपालसिंह ने आरोपी ईश्वरराम जाट को तीस हजार रूपये के जुर्माने एवं दो साल तक परिवीक्षा के दण्ड से दण्डित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छापर के सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन गणेशाराम पुत्र टीकूराम प्रजापत निवासी जैतासर ने 15 जुलाई 08 को पर्चा बयान दिया कि 15 जुलाई की शाम को उसके खेत पड़ौसी ईश्वरराम पुत्र आशुराम जाट निवासी जैतासर ने अपना रेवड़ उसके खेत में घुसा दिया। जिसका ओलमा देने पर शाम करीब पांच बजे ईश्वरराम मेरे खेत में आया और अपने हाथ में पकड़ी हुई गण्डासी से मेरे सिर में मारी।
जिससे मैं गिर गया। तब वह मुझे घसीट कर परतु नायक के खेत में ले गया और वहां पर जान से मारने की नियत से मेरे हाथों व पैरों पर चोटें मारी। मैने रोला किया तो मेरा भाई रामेश्वरलाल व पुत्र जयकिशन तथा पड़ौसी पुरखाराम आये। उन्होने दकाला तो ईश्वराराम भाग गया। जांच के बाद 29 जुलाई 08 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों बयान करवाये गये, वहीं आरोपी पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया। दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद एडीजे नेपालसिंह ने आरोपी ईश्वरराम को भादंस की धारा 447, 323, 324 व 325 में दोषी करार देते हुए तीस हजार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित करने के साथ ही दो साल की परिवीक्षा का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी एड. कुम्भाराम आर्य ने पैरवी की।