छेड़छाड़ के मामले में एक वर्ष के कारावास की सजा

Vector illustration of a man lock up in prison

छेड़छाड़ के मामले में एडीजे नेपालसिंह ने आरोपी मांगीलाल बावरी को एक वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडि़ता ने सुजानगढ़ थाने में 23 सितम्बर 13 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 22 सितम्बर को वह अपने तीन वर्षिय पुत्र के साथ अपने कमरे में सो रही थी। रात को एक बजे उसका पड़ौसी मांगीलाल पुत्र आनन्दीलाल बावरी छत के रास्ते सीढिय़ों से उतर कर उसके कमरे में आया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा तथा खोटा काम करने की कोशिश की।

जिस पर मैं जाग गई, तब मैने रोला किया तो मेरे सास-ससुर व जेठ जाग गये। वे आये तब मांगीलाल छत के रास्ते वापस भाग गया। पुलिस मामले की जांच के बाद 30 सितम्बर 13 को आरोपी के न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों के बयान हुए, वहीं आरोपी के पक्ष एक गवाह पेश किया गया। दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद एडीजे नेपालसिंह ने आरोपी मांगीलाल पुत्र आनन्दीलाल बावरी को भादंस की धारा 354 में एक वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रूपये के जुर्माने से तथा भादंस की धारा 457 के तहत 6 माह के कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। न्यायालय ने पीडि़ता को क्षतिपूर्ति के लिए दस हजार रूपये देने के भी आदेश दिये। अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी एड. कुम्भाराम आर्य व पीडि़ता की ओर से एड. बसन्त कुमार चोटिया ने पैरवी की।

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