मारपीट के मामले में एसीजेएम न्यायाधीश सत्यपाल वर्मा ने तीन जनों को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 जुन 2012 को सुजानगढ़ पुलिस थाने में हरिभगवान पुत्र सागरमल लाटा ने भीकमचन्द, उसकी पत्नी विद्यादेवी एवं पुत्र सुभाष उर्फ कालू के खिलाफ अपनी मां पूर्णीदेवी एवं भाई शिवा उर्फ शिवप्रसाद के साथ मारपीट करने के आरोप का मामला दर्ज करवाया था।
जिसमें एसीजेएम न्यायाधीश सत्यपाल वर्मा ने आरोपी सुभाष उर्फ कालू को मारपीट करने एवं शरीर के अंग तोड़ने के आरोप में पांच साल के कारावास एवं दस हजार रूपये के जुर्माने, भीकमचन्द को मारपीट करने के आरोप में तीन वर्ष के कारावास एवं दस हजार रूपये के जुर्माने, विद्यादेवी को तीन वर्ष के कारावास एवं दस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित करने के साथ ही तीनो आरोपियों को रास्ता रोकने के आरोप में एक-एक माह के कारावास एवं पांच-पांच सौ रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा सुभाष को मारपीट करने के आरोप में एक माह के कारवास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से एपीपी जुगलकिशोर मेघवाल एवं परिवादी की ओर से एड. बसन्त चोटिया ने पैरवी की।