सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता शंकरलाल इन्दलिया व सहायक अभियन्ता पूर्णाराम को न्यायालय के आदेश की अवमानना करने के आरोप में एक माह के साधारण कारावास की सजा एसीजेएम सत्यपाल वर्मा ने सुनाई है। प्रकरणानुसार पुखराज व चुन्नीलाल माली निवासीगण सुजानगढ़ ने सहायक अभियन्ता आदि के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
जिसमें उनकी भूमि पर डाली गई निर्माण सामग्री गिटी आदि तुरन्त उठाने के न्यायालय द्वारा आदेश दिये गये थे। जिसकी पालना नहीं किये जाने पर न्यायालय द्वारा न्यायिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई। जिसमें बाद साक्ष्य तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता रतनगढ़ शंकरलाल इन्दलिया व सहायक अभिन्यता पूर्णाराम को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। प्रार्थी की ओर से पैरवी एड. श्यामनारायण राठी ने की।