
कूट रचित दस्तावेजों द्वारा फर्जी बंटवारनामा बनाकर बेशकीमती जमीन हड़पने के आरोप में न्यायालय द्वारा जारी किये गये गिरफ्तारी वारंट के बाद हरकत में आई सालासर पुलिस ने शनिवार देर रात्री को सीकर भाजपा नेता बजरंगलाल पारीक को गिरफ्तार किया है। सालासर के कमलकिशोर पुजारी पुत्र स्व. चिरंजीलाल पुजारी ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुजानगढ़ के समक्ष एक इस्तगासा पेश कर बंशीधर पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मण निवासी जुलियासर, हिरालाल पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मण निवासी जुलियासर, बजरंगलाल पुत्र राजचन्द्र निवासी जुलियासर, संजय पारीक उर्फ सुरेन्द्र पारीक पुत्र बजरंगलाल ब्राह्मण निवासी जुलियासर, श्रवण पुत्र डालूराम ब्राह्मण निवासी जुलियासर, गीतादेवी बेवा डालूराम ब्राह्मण निवासी जुलियासर, शारदा, सन्तोष, राजेश्वरी, श्रीप्रभा, शशिकला, रूपरेखा समस्त पुत्रियां डालूराम ब्राह्मण निवासीनी जुलियासर, विमला, सुबोध, शांति, रूकमणी, चूकी समस्त पुत्रियां आशाराम ब्राह्मण निवासीनी जुलियासर, सुशीला, पुष्पा, जयश्री समस्त पुत्रियां बंशीधर ब्राह्मण निवासीनी जुलियासर, कमल शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी घाणा, राकेश खीचड़ पुत्र सीताराम खीचड़ निवासी वार्ड नं. 17 सीकर के खिलाफ पेश किया था।
इस्तगासे में बताया गया कि परिवादी कमलकिशोर पुजारी ने देवीलाल से सालासर पटवार क्षेत्र में चार किता खेत खसरा नं. 376, खसरा नं. 377, खसरा नं. 379 व खसरा नं. 380 का कुल क्षेत्रफल 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 1/14 हिस्सा देवीलाल से खरीद किया। आरोपीगण बंशीधर, हीरालाल, बजरंग, संजय पारीक, श्रवण व गीता आदि ने उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के समक्ष कमलकिशोर व देवीलाल के खिलाफ 30 अगस्त 2011 को धोखाधड़ी करने व बेशकीमती जमीन हड़पने का दावा पेश किया। लेकिन आरोपियों ने परिवादी को सम्मन की तामिल नहीं करवाई तथा एक फर्जी दस्तावेज बंटवारनामा का 10 मार्च 2008 का पेश कर उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर ली।
बंटवारा में डालूराम व सुमन के फर्जी हस्ताक्षर करवाये गये तथा बंटावरनामा अपंजीकृत था, जिस पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर भी नहीं थे। बंटवारनामे पर कमल शर्मा व राकेश खीचड़ ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये थे। फर्जी बंटवारनामे की हस्तलेख विशेषज्ञ से जांच करवाई गई, जिसमें डालूराम व सुमन के हस्ताक्षर फर्जी पाये गये। डालूराम के हस्ताक्षर उसकी मृत्यु के बाद करवाने एवं बंटवारनामे के आधार पर तहसीलदार को मुगालते में रखकर कब्जे के सम्बन्ध में पटवारी तथा गिरदावर से मिथ्या रिपोर्ट पेश करवाने का आरोप परिवादी ने लगाया था। अप्रार्थी श्रवण पारीक ने आवेदन पेशकर अप्रार्थी द्वारा कूटरचित बही तैयार करने का आरोप लगाया है। जिसकी हस्तलेख विशेषज्ञ दिनेश सेठी ने जांच कर रिपोर्ट 21 अप्रेल 2015 को पेश की।
एसीजेएम न्यायालय ने दोनो पक्षों एवं उनके द्वारा पेश किये गये सबूतों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में आरोपी बंशीधर, बजरंगलाल, संजय उर्फ सुरेन्द्र, हीरालाल, कमल तथा राकेश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश शनिवार को दिये थे। न्यायालय के आदेश की पालना में सालासर पुलिस ने शनिवार देर रात बजरंगलाल पुत्र रामचन्द्र निवासी जुलियासर को उसके सीकर स्थित मकान से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को सरदारशहर मुंसिफ मजिस्टे्रेट के समक्ष पेश किया। जहां आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के आदेश दिये गये। आरोपी सीकर भाजपा के बौद्धिक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक होने के साथ ही रैवासा गौशाला का मंत्री बताया जा रहा है।
भाजपा नेता की जमानत खारिज
कूट रचित दस्तावेज बनाकर सालासर पटवार क्षेत्र की कीमती जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तार सीकर के भाजपा नेता बजरंगलाल पारीक की सोमवार को एसीजेएम न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की थी। जिसे एसीजेएम सत्यपाल वर्मा ने बजरंगलाल के अपराध को आजीवन कारावास के समान मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।