सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग सुरेन्द्र कौशिक ने चालक को एक वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 जुन 2011 को दिन में करीब दो बजे छापर की ओर से आ रही मारूति वैन की टक्कर से चाड़वास की ओर से मोटरसाइकिल पर सवार हो कर आ रहे अंकित चौरड़िया उम्र 22 वर्ष निवासी छापर की मौत हो गई।
जिसकी रिपोर्ट छापर थाने में मृतक के चाचा लक्ष्मीपत चौरड़िया ने गफलत व लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मारने की दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी चालक नवरत्नमल पुत्र भीखाराम बंजारा निवासी छापर को एक वर्ष के कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। मुस्तगिस की ओर से पैरवी एपीपी गोर्वधनसिंह व एड. बुद्धिप्रकाश प्रजापत ने की।