कस्बे के नया बाजार की निवासिनी रीनू भार्गव पुत्री सुरेन्द्र भार्गव ने जिला पुलिस अधीक्षक चूरू को पत्र प्रेषित कर जांच अधिकारी झुठी गवाही देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि उसके द्वारा पति मदनगोपाल, ससुर सत्यनारायण, सास सरलादेवी, जेठ अशोककुमार व ननद उर्मिला सभी जाति भार्गव निवासीगण झुंझुनू के खिलाफ दहेज प्रताडऩा का मुकदमा सुजानगढ़ थाने में दर्ज करवाया गया था। जिसमें तत्कालीन एसएचओ व जांच अधिकारी उम्मेदसिंह ने पति मदनगोपाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से मदनगोपाल को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया था। इसके बाद मुकदमे की जांच छापर थाना अधिकारी विष्णुदत विश्नोई को दी गई।
पत्र में आरोप लगाया गया है कि जांच अधिकारी विश्नोई ने आरोपियों से सांठ-गांठ कर पांच गवाहों जिनमें से तीन पड़ौसी हरचन्दसिंह, नौरंगसिंह व संजय वर्मा तथा दो रिश्तेदार सीताराम भार्गव सांवरमल भार्गव निवासीगण रतनगढ़ ने अपने बयानों में सत्यनारायण द्वारा मदनगोपाल व उसकी पत्नी रीनू को हाऊसिंग बोर्ड वाला मकान सौंपकर अपनी पत्नी के साथ बड़े लड़के अशोक कुमार के साथ प्रताप कॉलोनी झुंझुनू में रहना बताया है। जबकि शादी की दिनांक 11 नवम्बर 2011 से लेकर प्रार्थिया को घर से निकालने तक 15 जनवरी 2013 तक सभी आरोपीगण संयुक्त रूप से हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी वाले मकान में रह रहे थे न कि प्रताप कॉलोनी में। पत्र में बताया गया है कि प्रताप नगर व्यवसायिक योजना में प्लॉट नं. 10 में दुकान निर्माण की स्वीकृति नगर परिषद झुुंझुनूं द्वारा 04 जून 2012 को दी गई थी, जिसमें निर्माण कार्य दिसम्बर 2012 में प्रारम्भ किया गया था तथा दुकान में विद्युत कनेक्शन अघरेलू है और सभी नामजद आरोपीगण अभी भी हाऊसिंग बोर्ड वाले मकान में रह रहे हैं, जिनके सन 2014 में जारी डिजिटल परिवार राशन कार्डों में हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी का पता अंकित है।
पत्र में नामजद आरोपियों को दण्ड से बचाने के उद्देश्य से अशुद्ध अभिलेख की रचना करने और पकडऩे के लिए आबद्ध जांच अधिकारी विष्णुदत विश्नोई सहित न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या सूचना व मिथ्या साक्ष्य देने वाले हरचन्दसिंह, नौरंगसिंह व संजय वर्मा तथा दो रिश्तेदार सीताराम भार्गव सांवरमल भार्गव निवासीगण रतनगढ़ के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है।