स्टेशन रोड़ स्थित मनोहरीदेवी राठी नर्सिंग होम का विक्रय एवं अन्य किसी प्रकार अन्तरित नहीं करने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेपालसिंह ने राठी हॉस्पीटल की मालकिन सविता राठी को पाबंद किया है। एड. हेमप्रभा राठी ने बताया कि उसके मुवक्किल गोविन्द पुत्र स्व. बजरंगलाल राठी निवासी गोपालपुरा द्वारा एडीजे न्यायालय सुजानगढ़ में 7 अक्टूबर 2014 को एक वाद प्रस्तुत किया था।
जिसमें सविता राठी, अक्षय राठी, अनिरूक्ष् राठी, राजू राठी, अर्चना लोहिया, रचना सोमानी, सपना मालू, हर्षित राठी, हेमन्त राठी, कमलेश बिहानी, लीलादेवी बजाज, सन्तोष सोनी, मंजू राठी, चचंल तापड़िया, ममता सारड़ा, गोपाल राठी, एक्सिस बैंक शाखा सुजानगढ़ सहित कुल 17 जनों को पक्षकार बनाया गया है। एड. सुश्री राठी ने बताया कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए एडीजे नेपालसिंह ने राठी अस्पताल परिसर का विक्रय व अन्य किसी प्रकार से अन्तरित नहीं करने के लिए सविता राठी को पाबन्द किया है।
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