चैक अनारण के मामले में 6 माह का कारावास

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चैक अनादरण के मामले में एसीजेएम सत्यप्रकाश वर्मा ने आरोपी को 6 माह के कारावास एवं एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश दिये हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कड़ेल फाइनेन्स कम्पनी बीदासर के प्रोपराइटर शंकरलाल सोनी निवासी चौरडिय़ा रोड़ बीदासर से शेर मोहम्मद पुत्र इस्माईल काजी निवासी कन्दोई बिल्डिंग के पीछे सुजानगढ़ ने अपने पुत्र अनवर अली के नाम से एक टैम्पों केरेला फाइनेन्स करवाया था। जिसकी नियमित किश्तें जमा कराने में अनवर अली असमर्थ रहा।

अनवर अली के भुगतान गारन्टी स्वरूप शेर मोहम्मद ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सुजानगढ़ का 54 हजार रूपये का एक चैक 20-10-2011 का एक चैक दिया था। जिसे फाइनेंस कम्पनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा की बीदासर शाखा में 20-10-2011 को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया। 31-10-2011 को चैक अनादिृत हो गया, जिसकी सूचना प्रार्थी को 08-11-11 चैक अनादरण की सूचना प्राप्त हुई। जिसके बाद प्रार्थी ने आरोपी को चैक अनादरण होने की सूचना देते हुए भुगतान करने को कहा। लेकिन आरोपी ने भुगतान नहीं किया। एसीजेएम न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद आरोपी शेर मोहम्मद पुत्र इस्माईल काजी निवासी कन्दोई बिल्डिंग के पीछे को 6 माह के कारावास एवं एक लाख रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाई। प्रार्थी कड़ेल फाइनेन्स कम्पनी बीदासर के प्रोपराइटर शंकरलाल सोनी निवासी चौरडिय़ा रोड़ बीदासर की ओर से एड. सुरेश सोनी ने पैरवी की।

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