पूर्व पालिका अध्यक्ष ब्रह्मप्रकाश शर्मा सहित दो जनों के खिलाफ पत्रावलियां गायब करने का मामला दर्ज

Case

नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष एवं एक कार्मिक के खिलाफ नगरपरिषद आयुक्त ने पत्रावलियों को गायब करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नगरपरिषद के आयुक्त ए.के. गुप्ता ने सफाई कर्मचारी संजय पुत्र द्वारकाप्रसाद हरिजन के साथ डाक भेजकर रिपोर्ट दी है कि पत्र क्रमांक 3580 दिनांक 27-11-2013 व पत्र क्रमांक 4405 दिनांक 19-02-2014 प्रस्तुत कर खेमचन्द बगड़ा व सुभाष बगड़ा के नाम से कृषि भूमि नियमन की पत्रावली संख्या 45 व 46 दिनांक 14-10-2005 की गुमसूदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना सुजानगढ़ भिजवाया था।

जिसमें थानाधिकारी सुजानगढ़ द्वारा पत्रावली गुम के सम्बन्ध में नामजद रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने से लेने से इंकार कर दिया गया। अति. जिला कलेक्टर चूरू के द्वारा पुलिस कार्यवाही न कर विभागीय जांच के निर्देश साप्ताहिक बैठक में दिया गया। एडीएम के निर्देशानुसार मामले की प्रारम्भिक जांच पालिका के राजस्व अधिकारी से करवायी गई। जिसकी जांच रिपोर्ट में कनिष्ठ लिपिक धनराज को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया। स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर के पत्र क्रमांक 2485 दिनांक 09-07-2014 की पालना में धनराज कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें नियम 1958 के नियम 16 के अन्र्तगत ज्ञापन, आरोप पत्र व दोषारोपण पत्र क्रमांक 1068 दिनांक 09-07-2014 जारी कि या गया।

जिसके जवाब में धनराज ने 05-08-2014 को जवाब प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि तत्कालीन भूमि शाखा प्रभारी राजस्व निरीक्षक द्वारा कार्यालय उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर के पत्र क्रमांक 1336 दिनांक 19-05-2014 की पालना में दोनो पत्रावलियां तत्कालीन अध्यक्ष ब्रह्मप्रकाश शर्मा द्वारा मंगवाई गई थी। उक्त दोनो पत्रावलियां भूमि शाखा प्रभारी के निर्देशानुसार ब्रह्मप्रकाश शर्मा को दिया जाना बताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here