आयकर व स्टाम्प कर की राशि व कमीशन नहीं देने का आरोप

Income Tax and Stamp

जमीन बिकवाने में कमीशन देने के नाम पर धोखाधड़ी करने, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, आयकर अधिनियम के तहत कर चोरी करने का मामला स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज करवाया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आसिफ अली पुत्र मोहम्मद हुसैन तेली निवासी केजीएन रोड़ सुजानगढ़ ने जरिये इस्तगासे के मामला दर्ज करवाया कि संजय पुत्र शुभकरण सिंघी निवासी बाड़ी बास सुजानगढ़ हाल गाजियाबाद व कमला सिंघी पत्नी प्रताप सिंघी निवासी बाड़ीबास सुजानगढ़ की रोही खानपुर में कृषि भुमि स्थित है।

उक्त भुमि को दोनो आरोपियों व निसार पुत्र यासीन काजी, हाकम अली पुत्र यासीन काजी निवासीगण चांदबास सुजानगढ़ मुझे अकृषि भुमि बताकर कहा कि तुम हमारे सक्रिय पार्टनर बन जाओ, जमीन बिकवाने पर हम तुम्हे दो प्रतिशत कमीशन देंगे। इस पर चारों का विश्वास कर मैने करीब 8 करोड़ रूपये के दो सौ से अधिक प्लॉट बिकवाये। लेकिन आरोपीगण मेरे कमीशन की राशि देने से मुकर गये। रिपोर्ट में आसीफ ने बताया कि उक्त भुमि कृषि भूमि थी, जिस पर आयकर अधिनियम व राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के तहत बनने वाले कर की राशि भी नहीं चुकाई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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