न्यायालय ने लड़की को स्वतंत्र करने के आदेश

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स्थानीय पुलिस थाने में एक लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में न्यायालय ने लड़की को बालिग मानते हुए उसे स्वतंत्र करने के आदेश दिये। थाना प्रभारी उम्मेदसिंह ने बताया कि गत दिवस थाने में विजय पुत्र मिश्रीलाल मुंधड़ा के खिलाफ लड़की को भगाकर ले जाने का मामला दर्ज हुआ था। जिसमें पुलिस ने लड़की को जयपुर से बरामद कर न्यायालय में पेश किया। जहां न्यायालय ने लड़की को बालिग मानते हुए उसे स्वतंत्र करने के आदेश दिये।

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