युवक सेवा समिति महासचिव सुरेन्द्र भार्गव ने नगर परिषद झुंझनू की आयुक्त को पत्र प्रेषित कर लिखा है कि गत पांच जुलाई को आपके अधीनस्थ लोक सेवक कनिष्ठ अभियन्ता सत्यनारायण भार्गव से सम्बन्धित विभागीय रिकार्ड के अनुसार प्रमाणित सूचनायें चाही गई थी। लेकिन तीस दिन की निर्धारित समयावधि में ना तो सूचना शुल्क बाबत पत्र दिया और वांछित सूचनायें भी छिपा ली गई। जो न केवल सूचना का अधिकार अधिनियम की अवेहलना है, बल्कि विभागीय सेवा में दोष भी है। पत्र में 15 दिन में चाही गई सूचनायें नहीं भिजवाने पर न्यायालय में कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी गई है।