
स्थानीय पुलिस थाने में गत दिवस दर्ज करवाये गये दहेज प्रताडऩा के मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने से पीडि़ता के परिवारजनों में रोष व्याप्त है। पीडि़ता रेशमा पुत्री मो. फारूक तेली निवासी सुजानगढ़ ने बताया कि उसकी शादी 24 जुलाई 2011 को शरफराज पुत्र जाकिर हुसैन निवासी बीदासर के साथ हुई थी। जिसमें उसके पिता फारूक ने अपनी हैसियत से अधिक से दहेज दिया था। लेकि न विवाह के दूसरे दिन से ही पति शरफराज, ससुर जाकिर, दादा ससुर युसुफ, सास रूखसाना, देवर टिपू आदि ने कम दहेज लाने के ताने देने शुरू कर दिये तथा दहेज में मोटरसाइकिल व एक लाख रूपये देने की मांग करने लगे।
उसके बाद पति शरफराज ने अपने विदेश जाने के लिए एक लाख रूपये की मांग की तथा ससुर, सास व देवर उसके साथ मारपीट करने लगे। अपनी बेटी के वैवाहिक जीवन में शांति बनाये रखने के लिए पिता फारूक ने एक लाख रूपये लाकर दिये। उसके बाद शरफराज विदेश चला गया। उसके बाद ससुराल वाले जमीन खरीदने के नाम पर फिर से एक लाख रूपये और लाने की मांग करने लगे। पैसे देने से मना करने पर सास, ससुर, दादा ससुर, देवर नाराज हो गये और उसे घर से बाहर निकाल दिया।
इसके बाद मुस्तगिसा का ससुर भी विदेश चला गया। ससुर के विदेश से वापस आने पर बातचीत कर मुस्तगिसा को उसके ससुराल भेजा था। लेकिन ससुराल पंहूचते ही मोटरसाइकिल व एक लाख रूपये की अपनी पुरानी मांग दोहराने लगे तथा मारपीट कर उसे वापस घर से बाहर निकाल दिया तथा मांगने पर स्त्रीधन भी नहीं लौटाया।