राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाहो के रोकथाम हेतु सोमवार को इन्द्रा बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कि या गया। शिविर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट विश्वबंधु ने बालविवाह को रोकने में शिक्षित व विद्यार्थियो को बालविवाह की रोकथाम में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि बालविवाह सामाजिक कुरीति है। उन्होने बच्चो को भारतीय नागरिको का कर्तव्य धुम्रपान निषेध अधिनियम तथा कानून की छोटी-छोटी जानकारी दी। शिविर में विधिक जानकारियों के पेम्पलेट बांटे गये।