दहेज प्रताडऩा के मामले में जेठ-जेठानी की अग्रिम जमानत याचिका एडीजे ने खारिज कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय पुलिस थाने में सोशिना बानो पुत्री युनूस खां निवासी सुजानगढ़ द्वारा दर्ज करवाये गये दहेज प्रताडऩा के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र चौधरी ने जेठ संजय खां पुत्र भंवरू खां तथा जेठानी नाजमीन पत्नि संजय खां निवासी हनुमान धोरा सुजानगढ़ की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।