28 जनवरी को सुजानगढ़ पूर्णरूप से बंद रखने का आह्वान किया

खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के तहत सभी खाद्य पदार्थ व्यापारियों, तेल मिलों, ढ़ाबा, रेस्टोरेन्ट, होटल, दूध विक्रेता, पानी सप्लायर्स एवं खाद्य सामग्री पैकिग करने वाले, ठेले पर चाय-बिस्टकु, पान दुकान एवं खाने की सभी वस्तुओं का विक्रय करने वाले व्यापारियों के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से लाईसेन्स लेना अनिवार्य करने तथा लाईसेन्स फीस सालाना 6/- रूपये एवं 12/- रूपये की जगह 100/-रूपये एवं 2000/-रूपये लागू करने सहित अन्य जटिल कागजी कार्यवाही लागू करने के विरोध स्वरूप राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर कस्बे के सभी व्यापारिक संगठनों द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार शुक्रवार 27 जनवरी को कस्बे के सभी खाद्य सामग्री विक्रेताओं ने अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद रखे।

सभी व्यापारिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से सभी व्यापारियों से 28 जनवरी को सुजानगढ़ पूर्णरूप से बंद रखने का आह्वान किया गया है। 26 जनवरी को कस्बे के सभ्ज्ञी व्यापारिक संगठनों की सामूहिक बैठक में प्रत्येक रविवार को सभी व्यापारियों द्वारा अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का  सर्वसम्मति से सामूहिक निर्णय लिया गया। बैठक में संयुक्त व्यापार मण्डल अध्यक्ष बुद्धिप्रकाश सोनी, व्यापार मण्डल अध्यक्ष प्रदीप तोदी, किराना मर्चेन्ट एसोशियसन अध्यक्ष पवन चितलांगिया, सन्तोष मंगलुनिया, चम्पालाल तंवर, नन्दलाल घासोलिया, जितेन्द्र मिरणका, पवन दादलिका, रामवतार क्याल, पवन मुंधड़ा, नोरतन भेभराजका, पवन मोर, महावीर मिरणका सहित अनेक व्यापारी उपस्थित थे। शुक्रवार सुबह सभी व्यापारियों ने अलग-अलग टोलियां बनाकर पेम्पलेट वितरण करते हुए सभी व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान को बंद रखकर सहयोग करने की अपील की तथा समझाईश की।

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