कस्बे के निवासी सुरेन्द्र भार्गव ने राजस्थान सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त को एक पत्र भेजकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अवहेलना करने पर सुजानगढ़ सी.आई. जगदीश बोहरा की शिकायत की है। अपने शिकायती पत्र में भार्गव ने आरोप लगाया है की उनके द्वारा पंजीकृत डाक से 13 जनवरी को लोक सूचना अधिकारी/ सुजानगढ़ थाना अधिकारी को प्रेषित किया था। लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने सूचना के अधिकार कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पंजीकृत पत्र लेने से इंकार कर दिया।
पत्र में लिखा है की सुजानगढ़ सीआई जगदीश बोहरा अपने आपको कानून से ऊपर समझते हैं और उनकी हठधर्मिता के कारण आवेदक को प्रथम अपील प्रेषित करनी पड़ी है, जिससे अनावश्यक आर्थिक बोझ और सूचनाएं प्राप्ति में विलम्ब का दंश झेलना पड़ रहा है। पत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की पालनार्थ में रजिस्टर संधारण नहीं करने और आवेदन स्वीकार नहीं करने का आरोप भार्गव द्वारा लगाया गया है।
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मैं खुदा से गुजारिश करता हूँ की मेरी उम्र से कुछ साल लेकर आपकी जिन्दगी में जोड़ दे !
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