सुजानगढ़ के तहसील के सभी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विधालयों के संस्था प्रधानों की कार्यशाला पंचायत सभागार में प्रारम्भिक ब्लाक शिक्षा अधिकारी खींवाराम मेहरड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।
बीइइओ खींवाराम मेहरड़ा ने सभी उपस्थित संस्थाप्रधानो को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विधालयो में प्रवेश के समय वसूली जा रही परीक्षा शुल्क एवं विकाश शुल्क कि वसूली नहीं जाये।
एबीइइओ सूरज राम डाबरिया ने कहा किसी संस्था प्रधान अपने विधालय का रिकार्ड अधतन रखे तथा विभाग के शिविर पंचांग के अनुसार ही विधालय का नियमित संचालन करे । डाबरिया ने कहा कि विधालय को जिस कक्षा कि मान्यता हैं, उसी कक्षा तक छात्रो को पढाये । एसा न करने पर उनके खिलाफ कार्य वाही कि जाएगी ।