प्रकरण के अनुसार सुजानगढ़ की एक युवती ने 23 अप्रैल, 2010 को इस्तगासे के जरिए संतकुमार पुत्र रामरतन जाट निवासी खीचड़ों की ढाणी सहित तीन अन्य के खिलाफ उसे भगा ले जाने और उसके साथ ज्यादती करने का मामला दर्ज करवाया। एसीजेएम कोर्ट ने ज्यादती के प्रकरण लगी एफआर के बाद दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए बुधवार को आरोपी के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया। सालासर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया।
बाद अनुसंधान पुलिस ने मामले को झूठा बताते हुए युवती का स्वेच्छा से आरोपी के साथ भागना बताकर एफआर प्रस्तुत कर दी। युवती ने न्यायालय में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने तथा अपनी नानी भंवरी देवी, मामा लिक्षमण व गवाह ताराचंद के बयान करवाए। आरोपी के खिलाफ धारा 36 3, 36 6 व 376 भादंसं में प्रसंज्ञान लिया।