बालश्रम अपराध – दडिय़ा

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के निर्देशानुसार स्थानीय ताल्लुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में स्थानीय न्यायालय परिसर में स्थित अभिभाषक संघ सभागार में न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश दडिय़ा की अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मुलन विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश दडिय़ा ने बाल श्रम को अपराध बताते हुए बाल श्रमिकों को शिक्षा की ओर मोडऩे का आह्वान किया। इस अवसर पर अभिभाषक संघ अध्यक्ष एड. हरिश पारीक, रामसिंह, सुमेरसिंह शेखावत, सुरेन्द्र मिश्रा, बजरंगसिंह रूहेला, भीमशंकर शर्मा, श्यामसुन्दर खण्डेलवाल, गोर्वधन चौधरी, कुम्भाराम आर्य, नरेश सोनी, रजिया खान, बुद्धिप्रकाश प्रजापत, मो. दयान, कमल गोयतान, बनवारीलाल खीचड़ सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित थे। उक्त जानकारी समिति सचिव शिवभगवान सैन ने दी।

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