तम्बाकू उत्पाद बेचने पर दो गिरफ्तार

कोरोना संक्रमण के चलते सरकार द्वारा प्रतिबंध के बावजूद तम्बाकू उत्पाद बेचते हुए पाये जाने पर पुलिस ने दो जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कोठारी रोड़ पर बाबा रामदेव मन्दिर के पास मोटरसाइकिल जा रहे दो लोगों के पास से एक कट्टा बरामद कर उसकी तलाशी ली तो उसमें से रजनीगंधा के 10 पैकेट प्रत्येक में 54 पाउच, रजनीगंधा जीपर बड़े दो पैकेट प्रत्येक में 26 जीपर, तुलसी डबल जीरो तम्बाकू 10 बड़े पैकेट प्रत्येक में 10 पाउच, बीड़ी 30 नम्बर कुल 10 पैकेट प्रत्येक में 20 बण्डल, फॉर स्कवायर सिगरेट पांच पैकेट प्रत्येक में 20 डिब्बी, फॉर स्कवायर कू्र मिंट सिगरेट पांच पैकेट प्रत्येक में 20 डिब्बी मिली, जिन्हे जब्त कर आरोपी रविन्द्र पुत्र मनोज अग्रवाल निवासी वार्ड नं.33 सुजानगढ़ तथा प्रकाश पुत्र भगवानाराम ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 13 सुजानगढ़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार गृह विभाग द्वारा शराब, गुटखा, तम्बाकू की बिक्री परिवहन व कब्जा में रखने पर प्रतिबंध किया गया है।

जिस पर आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करने व महामारी कोरोना संक्रमण के काल में मनुष्य जीवन को संकट में डालने के आरोप में भादंसं की धारा 269, 270 व 3/4 महामारी अधिनियम 1897, 9/11 राजस्थान धू्रमपान का प्रतिषेध व अधूम्रपानी व्यक्तियों के स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा मोटरसाइकिल आरजे 44 एसडी 7308 को एमवी एक्ट में सीज की गई है।

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