अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रामपाल जाट ने लूट के आरोपी की जमानत खारिज की है। अपर लोक अभियोजक व राजकीय अभिभाषक एड. करणीदान चारण ने बताया कि रजाक खां पुत्र मांगू खां निवासी साण्डवा ने 22 फरवरी 2020 को साण्डवा थाने में रिपोर्ट दी कि वह लाडनूं निवासी सीताराम की बोलेरो गाड़ी पर ड्राइवरी करता है। 21 फरवरी को भागीरथ जाट व अन्य दो जने गाड़ी किराये पर धर्मास की ओर रवाना हुए। धर्मास में अलग से किराया तय कर रिड़ी व कातर के लिए रवाना हुए।
रास्ते में सोनियासर के पास गाड़ी में सवार तीनों व्यक्तियों ने गाड़ी व मोबाइल छीन लिया तथा उसे बीच की सीट पर बैठा लिया। उंटालड़ की रोही में तीनों ने किसी से झगड़ा किया व ईंयारा में जबरदस्ती शराब पिलाई नहीं पीने पर मारपीट की। ईंयारा फांटा पर आरोपी एक होटल पर कुछ सामान लेने उतरे तो परिवादी मौका पाकर भाग गया। साण्डवा पुलिस ने प्रकरण की जांच कर आरोपी नारायणराम पुत्र श्रवणराम जाट निवासी भगवती कुण्ड की ढ़ाणी, पुलिस थाना जसरासर, बीकानेर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने एडीजे रामपाल जाट के समक्ष जमानत आवेदन किया था, जिसे एडीजे ने खारिज कर दिया। इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चूका है तथा अन्य की तलाश जारी है।