स्थानीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट सत्यपाल वर्मा ने एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए सभी 6 आरोपीयो के विरूद्व एफ.ई.आर. अस्वीकार करते हुए प्रसंज्ञान का आदेश पारित किया है । प्रकरण के अनुसार परिवादिया इन्द्रादेवी ने स्थानीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट में आरोपीगण लाखनसिंह सहित 6 आरोपीयो के विरूद्व पैतृक मकान में मारपीट गाली गलौच लज्जा भंग करने ताला तोड.कर सामान चोरी करने सबन्धी आरोप लगाते हुए 15.11.2010 को इस्तगासा पेश किया ।
इस्तगासे में परिवादिया ने इस आशय का आरोप लगाया कि परिवादिया के पति की मृत्यु 29.10.2010 को होने पर पैतृक मकान में सभी क्रियाक्रम किये । परिवादिया का पति राजस्थान परिवहन निगम में ड्राईवर के पद पर कार्यरत था तो पैतृक मकान के हिस्से में आये कमरे के ताला लगा रहता था पिछे से आरोपीयो ताला तोड.कर सामान चोरी करके ले गये जिसकी परिवादिया को जानकारी पैतृक मकान में अपने हिस्से के कमरे को सम्भालने पर हुई । आरोपीयो को ओलमा देने पर दिनांक 13.11.2010 को आरोपीयो द्वारा परिवादिया व उसके पुत्र पुत्री के साथ मारपीट आदि की घटना कारित की गई । न्यायालय ने इस्तगासा अनुसंधान हेतु पुलिस थाना सुजानगढ. को भेजा । अनुसंधान अधिकारी हुणताराम ने प्रकरण का अनुसंधान कर न्यायालय में एफ.आर पेश की । जिस पर परिवादिया ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रोस्टेट पीटीशन पेश कर न्यायालय से निवेदन किया कि अनुसंधान अधिकारी ने आरोपीयो से मिलिभगत कर पक्षपातपुर्ण जॉच कर अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश की है । न्यायालय में परिवादिया स्वयं व पुत्र मोहित सिह उर्फ मोहनसिह ,पुत्री रेखा व गवाह रणवीरसिह व राजू सैनी के बयान लेखबद्व हुए ।
सभी गवाहो ने आरोपीयो द्वारा परिवादिया व उसके पुत्र मोहित सिह उर्फ मोहनसिह व उसकी पुत्री रेखा के साथ हुई घटना की पुष्टी की जिस पर न्यायालय ने परिवादिया के प्रकरण की सुनवाई कर 2 जुलाई 2014 को सभी 6 आरोपीगण लाखनसिह,कानसिह ,गुमानसिह,भागीरथसिह,कंचनकॅवर,जीतकॅवर निवासीगण सुजानगढ के विरूद्व अपराध धारा 323,354,504,427 भा.द.सं. में प्रसंज्ञान लेकर पुलिस थाना सुजानगढ द्वारा प्रस्तुत नकारात्मक रिपोर्ट नामंजुर की है । न्यायालय ने सभी आरोपीयो को न्यायालय में तलब किया है । परिवादिया पीड.ीत पक्ष की ओर से अधिवक्ता कमल गोयतान सोनी ने पैरवी की।