
रमजान के पवित्र महीने में रोजा तुड़वाने के आरोप का मामले का इस्तगासा शनिवार को न्यायालय में पेश हुआ। महिला थाना इंचार्ज गीता विश्नोई, कांस्टेबल हनीफ, कांस्टेबल भंवरलाल, दलपतसिंह, हैड कांस्टेबल शिवराम, भुट्टे खां निवासी ग्राम कुचेरा जिला नागौर, सिराज खां कायमखानी निवासी दुकोसी जिला नागौर व दो तीन अन्य बंधक बनाने की नियत से अपहरण करने, जबरन रोजा तुड़वाने, मारपीट करने एवं अमानवीय व्यवहार करने के आरोप का इस्तगासा एसीजेएम न्यायालय में शनिवार को पेश हुआ है।
इस्तगासे पर पीडि़त का पक्ष सुनने के बाद न्यायाधीश ने साण्डवा पुलिस को इस्तगासे को दर्ज कर मामले की जांच करने के आदेश दिये हैं। इस्तगासे में वर्णित जानकारी के अनुसार मोहम्मद रिजवान पुत्र अनवर सांई निवासी लालगढ़ तहसील सुजानगढ़ 13 जुलाई को सुबह 8 बजे अपने घर पर कुरान पढ़ रहा था।
तभी नागौर के महिला पुलिस थाने का कांस्टेबल भंवरलाल, दलपतसिंह, हैड कांस्टेबल शिवराम, भुट्टे खां निवासी ग्राम कुचेरा जिला नागौर, सिराज खां कायमखानी निवासी दुकोसी जिला नागौर ने उसके घर में नाजायज रूप से प्रवेश कर उसे घसीटते हुए बाहर ले आये तथा एक बोलेरो गाड़ी में डालकर मुस्तगिस व उसकी पत्नी को बंधक बनाने के आशय से अपहरण कर नागौर के महिला पुलिस थाना ले गये और बिना कोई कारण बताये 13 से 17 जुलाई तक हवालात में बंद रखा। महिला थाने में मुस्तगीस व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने एवं अमानवीय व्यवहार करने तथा जबरन रोजा तुड़वाने का आरोप भी इस्तगासे में लगाया गया है।