जान से मारने की नियत से हमला करने के आरोपी को सात साल का कारावास

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जान से मारने की नियत से हमला करने के आरोपी को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक सूरजमल यादव ने बताया कि कैलाश पुत्र गिरधारी मेघवाल निवासी उडवाला ने साण्डवा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 14 अगस्त 2010 की रात्री को वह और उसके पिता घर में बैठे थे।

तभी भादरराम पुत्र बुधाराम मेघवाल निवासी उडवाला गालियां निकालने लगा। तब पड़ौस में रहने वाली मधु ने उससे झगड़ा नहीं करने के लिए कहा तो भादरराम कुल्हाड़ी ले आया और जान से मारने की नियत से मधु के सिर में कुल्हाड़ी से वार कर दिया। चोट लगने से मधु घायल हो गई। दोनो पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रसिंह चौधरी ने आरोपी भादरराम को भादसं की धारा 307 में दोषी करार देते हुए सात साल कारावास तथा पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदम अदायगी नहीं होने पर छ: माह के कठोर कारावास की भी सजा सुनाई।

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