स्थाई रूप से कटे हुए बिजली कनेक्शनों के बिलों में बकाया राशि के एकमुश्त जमा करवाने पर उसमें सम्मिलित ब्याज, पैनेल्टी की छुट जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा छुट दी गई है। विभाग के सहायक अभियन्ता जसवन्तसिंह ने बताया कि इस योजना के तहत जिन बकायादारों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में निगम के विरूद्ध बकाया राशि के सम्बन्ध में वाद दायर किया हुआ है, ऐसे उपभोक्ता न्यायालय से दायर वाद वापस लेने की सहमति देते हैं, तो उन्हे भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा। यह योजना सर्तकता जांच प्रकरणों पर लागू नहीं होगी।
जसवन्तसिंह ने बताया कि इस योजना के तहत कटे हुए कनेक्शनों की राशि जमा करवाकर कनेक्शनों को निगम के नियमानुसार वापस जुड़वा सकते हैं। योजना 31 मार्च 2012 तक स्थाई रूप से कटे हुए कनेक्शनों पर ही लागु होगी। सहायक अभियन्ता ने बताया कि कनेक्शन पुन: जुड़वाने के लिए बड़े औद्योगिक कनेक्शनों को छोड़कर अन्य समस्त कनेक्शनों के आवेदन पत्र सहायक अभियन्ता कार्यालय में उपलब्ध है। जसवन्त सिंह ने बताया कि 31 मार्च 2012 तक सुजानगढ़ उपखण्ड में कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि 114.49 लाख रूपये है। सिंह ने बताया कि सभी बकायादार उपभोक्ताओं को इस सम्बन्ध में मांग का आदेश पत्र जारी किये गये हैं तथा मांग पत्र की राशि जमा नहीं करवाने पर उनकी सम्पति कुर्क करने की कार्यवाही की जावेगी। सिंह ने बताया कि 31 दिसम्बर तक बकाया राशि जमा करवाकर इस योजना के तहत छुट का लाभ प्राप्त कर कानूनी कार्यवाही से बचा जा सकता है।