चोरी के आरोपियों की जमानत खारिज

सालासर बालाजी गौशाला से दानपात्र चोरी के मामले में एडीजे न्यायालय ने दो आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। अपर लोक अभियोजक एड. कुम्भाराम आर्य ने बताया कि तेजाराम पुत्र लिखमाराम जाट ने 08 मार्च 2017 को सालासर थाने में गौशाला दान पात्र चोरी का मामला दर्ज करवाया था।

जिसमें पुलिस ने कार्यवाही करते हुए राजेन्द्र उर्फ बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप ब्राह्मण निवासी बीलवा झुंझुनू व राजेश पुत्र बहादूरमल गुर्जर निवासी मानोता जिला खेतड़ी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां पर एडीजे अजय कुमार भोजक ने दोनो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी राजेन्द्र उर्फ बाबूलाल के खिलाफ 11 मामले में विभिन्न थानों में दर्ज है तथा राजेश के खिलाफ 8 मामले विभिन्न थानों में दर्ज है।

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