चोरी के आरोप में तीन जनों को पांच-पांच साल का कठोर कारावास

Theft

कस्बे की रामगढ़िया धर्मशाला के पास स्थित धर्मेन्द्र खेतान के मकान में चार साल पहले हुई चोरी के आरोप में एसीजेएम सत्यपाल वर्मा ने तीन आरोपियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास से दण्डित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 जुन 2011 को धर्मेन्द्र खेतान ने सुजानगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि अपने रामगढ़िया धर्मशाला के पास स्थित मकान के ताले लगाकर 24 जुन 11 की रात्री को अपनी साली की शादी में गाड़ोदिया गेस्ट में गये हुए थे।

25 जून की शाम चार बजे वापस घर आये तो देखा कि अज्ञात चोरों ने जाली को अन्दर से काटकर घर में प्रवेश कर अन्दर से मैन गेट बंद कर आराम से चोरी की। ज्वैलरी के डिब्बे खुले पड़े थे, सोने-चांदी का सामान, बच्चों के गुल्लक, नकदी गायब थे, जो सभी चोरी कर ले गये। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी रामचन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद जाट निवासी वार्ड नं. 2 सुजानगढ़, अतुल सोनी पुत्र हरिओम सोनी निवासी वार्ड नं. 25 आदर्श कॉलोनी सुजानगढ़ व मीकू उर्फ श्यामसुन्दर पुत्र जगदीश प्रसाद स्वामी निवासी हनुमान धोरा सुजानगढ़ के विरू द्ध आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय में भादंस की धारा 457 (रात्री में गृह भेदन) में दोष सिद्धि होने पर प्रत्येक आरोपी को पांच-पांच साल के कठोर कारावास तथा दो-दो हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। अदम अदायगी नहीं होने पर 6-6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

भादंस की धारा 380 (चोरी करने) में दोष सिद्ध होने पर प्रत्येक आरोपी को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अदम अदायगी नहीं होने पर प्रत्येक आरोपी को 6-6 माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा सुनाई है। दोनो सजायें साथ-साथ चलेंगी। सरकार की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजक गोरधनलाल ने की।

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