चोरी के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेपालसिंह ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 दिसम्बर 2012 को भागीरथ पुत्र रामेश्वरलाल सोनी निवासी पारेवड़ा ने आरोपी पुरूषोतम पुत्र प्रहलादराय सोनी निवासी जसवन्तगढ़ के खिलाफ रिर्पोट दी कि वह उसकी दुकान में कारीगर के रूप में काम करता था। मुस्तगिस ने एफआईआर में आरोपी पर 220.500 मिलीग्राम सोने की चोरी करने का आरोप लगाया था। इस प्रकरण में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी पुरूषोतम पुत्र प्रहलाद राय सोनी निवासी जसवन्तगढ़ ने अपर एवं सत्र न्यायालय सुजानगढ़ कैम्प रतनगढ़ में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने न्यायालय को बताया कि आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल हो चूका है और उसके खिलाफ मफरूरी (फरारी) की कार्यवाही चल रही है। अग्रिम जमानत पर बहस के दौरान दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने आरोपी पुरूषोतम के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।